Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 Scheme: शहरी क्षेत्र के बेघर परिवारो को पक्का घर मिलेगा, अभी अप्लाई करें?

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 Scheme: माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि भारत सरकार आने वाले वर्षों के लिए एक नई योजना लेकर आएगी ताकि कमजोर वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर का मालिक बनने में लाभ मिल सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून 2024 को 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया, ताकि पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, PMAY-U 2.0, ₹ 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ, 1 करोड़ परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर नागरिक बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सके।

PMAY-U भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम में टिकाऊ घर प्रदान करना है। PMAY-U के तहत, 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है जबकि 85.5 लाख से अधिक घर पहले ही बनाकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

Table of Contents

Introduction to PMAY-U 2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करना है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को आवासीय सहायता प्रदान की जाएगी। PMAY-U 2.0 विभिन्न वर्टिकल्स के माध्यम से आवासीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें Beneficiary-Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH), और Interest Subsidy Scheme (ISS) शामिल हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। यह योजना न केवल आवासीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि विभिन्न जनसंख्या वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करती है। इसमें झुग्गी-झोपड़ी निवासियों, SC/ST, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को “किफायती आवास नीति” (Affordable Housing Policy) तैयार करनी होगी, जिसमें विभिन्न सुधार और प्रोत्साहन शामिल होंगे जो सार्वजनिक/निजी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और किफायती आवास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देंगे। इस योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार के पास एक सुरक्षित और किफायती घर हो, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और समाज में समानता बनी रहे।

PMAY-U 2.0 Approved: 1 Crore Urban Homes for Low-Income Families by 2029

Housing for Millions

The Union Cabinet ने Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए 1 करोड़ (10 मिलियन) आवासीय इकाइयों का निर्माण करना है। यह व्यापक परियोजना 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों में पूरी की जाएगी।

Financial Assistance

PMAY-U 2.0 के तहत, पात्र परिवार जिन्हें टिकाऊ ‘पक्का’ घर नहीं है, उन्हें घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में घरों के लिए सहायता राशि ₹1.2 लाख और उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों में घरों के लिए ₹1.3 लाख होगी।

₹10 Lakh Crore Urban Push

यह विशाल आवास पहल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। इस परियोजना में ₹10 लाख करोड़ का निवेश शामिल होगा, जिसमें से ₹2.3 लाख करोड़ सरकारी सब्सिडी से आएंगे।

अब तक, PMAY-U के प्रारंभिक चरण में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 85.5 लाख से अधिक घर पहले ही पूरा हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

Relief for Families

PMAY-U 2.0 किराये के आवास, झुग्गियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा, उन्हें घर का मालिक बनने का अवसर देगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹3 लाख तक), निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक), और मध्यम आय वर्ग (वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक) के परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।

Housing Loan Security Increased

इसके अतिरिक्त, सरकार ने Credit Risk Guarantee Fund Trust (CRGFT) का कोष ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया है, जिससे किफायती आवास ऋण को क्रेडिट जोखिम गारंटी द्वारा समर्थित किया जा सके।

एक Interest Subsidy Scheme भी शुरू की गई है, जो ₹25 लाख तक के गृह ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें घर की मूल्य सीमा ₹35 लाख है। यह सब्सिडी ऋण के पहले ₹8 लाख पर 12 वर्षों तक लागू होगी, जिसमें लाभार्थियों को पांच वर्षों में किस्तों में अधिकतम ₹1.8 लाख प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2023 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस पहल पर जोर दिया, जिसमें सरकार का ध्यान निम्न-आय और मध्यम वर्ग के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें घर के मालिक बनने के सपने को साकार करने में मदद करने पर था।

PMAY-U 2.0 Approved: 1 Crore Urban Homes for Low-Income Families by 2029:

AspectDetails
Scheme NamePradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY-U 2.0)
ObjectiveConstruct 1 crore (10 million) residential units for EWS, LIG, and MIG families in urban areas
Duration2024-25 to 2028-29
Financial Assistance₹1.2 lakh for homes in plain areas, ₹1.3 lakh for homes in North Eastern Region states, hill states, and Union Territories
Total Investment₹10 lakh crore
Government Subsidy₹2.3 lakh crore
Initial Phase Achievements1.18 crore houses sanctioned, 85.5 lakh homes completed and handed over
BeneficiariesEWS (annual income up to ₹3 lakh), LIG (annual income ₹3 lakh to ₹6 lakh), MIG (annual income ₹6 lakh to ₹9 lakh)
Housing Loan SecurityCredit Risk Guarantee Fund Trust (CRGFT) corpus increased from ₹1,000 crore to ₹3,000 crore
Interest Subsidy Scheme4% interest subsidy on home loans up to ₹25 lakh, house value cap of ₹35 lakh, subsidy applied to first ₹8 lakh of the loan for up to 12 years, maximum subsidy of ₹1.8 lakh in installments over five years
ImplementationThrough States, Union Territories, and Primary Lending Institutions (PLIs)
Focus AreasRelief for families in rented housing, slums, and unauthorized colonies; improving living conditions for lower-income and middle-class families
Official Websitehttps://pmaymis.gov.in/

This table provides a concise overview of the key aspects of the PMAY-U 2.0 scheme, highlighting its objectives, financial details, and benefits for eligible families.

What is Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करना है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को आवासीय सहायता प्रदान की जाती है। PMAY-U 2.0 के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार के पास एक सुरक्षित और किफायती घर हो।

मुख्य उद्देश्य

  • सभी के लिए आवास: 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर प्रदान करना।
  • विभिन्न वर्टिकल्स के माध्यम से सहायता: योजना के तहत Beneficiary-Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH), और Interest Subsidy Scheme (ISS) जैसे वर्टिकल्स शामिल हैं।
  • समानता सुनिश्चित करना: झुग्गी-झोपड़ी निवासियों, SC/ST, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

योजना के घटक

  1. Beneficiary-Led Construction (BLC): EWS परिवारों को अपने उपलब्ध जमीन पर नए घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता।
  2. Affordable Housing in Partnership (AHP): विभिन्न साझेदारियों के माध्यम से बनाए जा रहे घरों के लिए EWS लाभार्थियों को वित्तीय सहायता।
  3. Affordable Rental Housing (ARH): कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए किराये के आवास का निर्माण।
  4. Interest Subsidy Scheme (ISS): EWS/LIG और MIG परिवारों के लिए गृह ऋण पर सब्सिडी।

प्रभाव

PMAY-U 2.0 का उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। यह योजना न केवल आवासीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि विभिन्न जनसंख्या वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करती है। इसमें झुग्गी-झोपड़ी निवासियों, SC/ST, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है.

PMAY-U 2.0 पात्रता मानदंड

EWS/LIG/मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या बनाने के लिए पात्र हैं।

  • EWS परिवार: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
  • LIG परिवार: वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
  • MIG परिवार: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।

योजना का कवरेज

सभी सांविधिक नगर जो जनगणना 2011 के अनुसार हैं और बाद में अधिसूचित नगर, जिसमें अधिसूचित योजना क्षेत्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं, जो शहरी योजना और विनियमों के कार्यों के लिए राज्य विधान के तहत किसी भी प्राधिकरण को सौंपे गए हैं, PMAY-U 2.0 के तहत कवरेज के लिए शामिल किए जाएंगे।

PMAY-U 2.0 Components

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को निम्नलिखित वर्टिकल्स के माध्यम से पूरा करना है:

i. Beneficiary-Led Construction (BLC)

इस वर्टिकल के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र परिवारों को अपने उपलब्ध खाली जमीन पर नए घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भूमिहीन लाभार्थियों के मामले में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भूमि अधिकार (पट्टे) प्रदान किए जा सकते हैं।

ii. Affordable Housing in Partnership (AHP)

AHP के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरों/सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा विभिन्न साझेदारियों के साथ बनाए जा रहे घरों के लिए EWS लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

  • निजी परियोजनाओं से घर खरीदने वाले लाभार्थियों को रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर दिए जाएंगे। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरी स्थानीय निकायों को सभी आवश्यक मानदंडों का पालन करने वाली निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को श्वेत सूची में शामिल करना होगा।
  • नवीन निर्माण तकनीकों का उपयोग करने वाली AHP परियोजनाओं को ₹1000 प्रति वर्ग मीटर/यूनिट की दर से टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट (TIG) के रूप में अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

iii. Affordable Rental Housing (ARH)

यह वर्टिकल कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों/बेघर/निर्धन/छात्रों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास का निर्माण करेगा। ARH उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा जो घर का मालिक नहीं बनना चाहते हैं लेकिन अल्पकालिक आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने/खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। इस वर्टिकल को निम्नलिखित दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा:

  • मॉडल-1: सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा शहरों में मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को ARH में परिवर्तित करना।
  • मॉडल-2: निजी/सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किराये के आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव। नवीन तकनीकों का उपयोग करके निर्मित परियोजनाओं के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा ₹3,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से TIG जारी की जाएगी जबकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार ₹2000 प्रति वर्ग मीटर राज्य हिस्से के रूप में प्रदान करेगी।

iv. Interest Subsidy Scheme (ISS)

ISS वर्टिकल EWS/LIG और MIG परिवारों के लिए गृह ऋण पर सब्सिडी के लाभ प्रदान करेगा। ₹25 लाख तक के ऋण लेने वाले लाभार्थी जिनके घर का मूल्य ₹35 लाख तक है, उन्हें पहले ₹8 लाख ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी 12 साल की अवधि तक मिलेगी। पात्र लाभार्थियों को 5 साल की किश्तों में अधिकतम ₹1.80 लाख सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थी अपनी खातों तक वेबसाइट, OTP या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पहुंच सकते हैं।

PMAY-U 2.0 को केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में लागू किया जाएगा, सिवाय Interest Subsidy Scheme (ISS) घटक के, जिसे केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

Important Points of PMAY-U 2.0

ComponentDetails
Beneficiary-Led Construction (BLC)Financial assistance for EWS families to build new houses on their own land.
Affordable Housing in Partnership (AHP)Financial assistance for EWS beneficiaries for houses built through various partnerships. Includes Technology Innovation Grant (TIG) for innovative construction techniques.
Affordable Rental Housing (ARH)Construction of rental housing for working women, industrial workers, urban migrants, homeless, poor, students, and other eligible beneficiaries. Includes TIG for innovative projects.
Interest Subsidy Scheme (ISS)Home loan subsidy for EWS/LIG and MIG families. Maximum subsidy of ₹1.80 lakh in 5-yearly instalments.

Required Documents for PMAY-U 2.0 Application

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

।. Identity Proof (पहचान प्रमाण):

  • Aadhaar Card (आधार कार्ड)
  • PAN Card (पैन कार्ड)
  • Voter ID (मतदाता पहचान पत्र)
  • Driving License (ड्राइविंग लाइसेंस)

2. Address Proof (पता प्रमाण):

  • Aadhaar Card (आधार कार्ड)
  • Utility Bill (बिजली/पानी का बिल)
  • Rent Agreement (किराया समझौता पत्र)

3. Income Proof (आय प्रमाण):

  • Self-Certificate / Affidavit (स्व-प्रमाण पत्र / शपथ पत्र)
  • Salary Slip (वेतन पर्ची)
  • Income Tax Return (आयकर रिटर्न)

4. Proof of Minority Community (अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण) (if applicable):

  • Certificate from a recognized authority (मान्यता प्राप्त प्राधिकरण से प्रमाण पत्र)

5. Proof of Nationality (राष्ट्रीयता का प्रमाण):

  • Passport (पासपोर्ट)
  • Any other government-issued document (कोई अन्य सरकारी दस्तावेज)

6. Property Documents (संपत्ति के दस्तावेज):

  • Certificate of Valuation for the property (संपत्ति का मूल्यांकन प्रमाण पत्र)
  • NOC from competent authority (सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र)

7. Affidavit (शपथ पत्र):

  • Stating that you or your family does not own any house in India (यह बताते हुए कि आपके या आपके परिवार के नाम पर भारत में कोई घर नहीं है).

इन दस्तावेजों को सही-सही और पूरी तरह से जमा करना सुनिश्चित करें ताकि आपका आवेदन बिना किसी समस्या के स्वीकार किया जा सके।

How to Apply for Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) Scheme

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करना है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को आवासीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहां आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है।

Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban (PMAY-U)
Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U)

Online Application Process

Step-by-Step Application Process

Step 1: Visit the Official Website | आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले, PMAY-Urban की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

Step 2: Select ‘Citizen Assessment’ | ‘Citizen Assessment’ चुनें

होमपेज पर, ‘Citizen Assessment’ विकल्प पर क्लिक करें।

Step 3: Choose the Applicable Option | उपयुक्त विकल्प चुनें

यहां दो विकल्प होंगे: “For Slum Dwellers” और “Benefits under other three components”। अपने स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनें।

Step 4: Enter Aadhaar Details | आधार विवरण दर्ज करें

आधार कार्ड विवरण दर्ज करें। यह आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर रीडायरेक्ट करेगा।

Step 5: Fill the Application Form | आवेदन फॉर्म भरें

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें। इसमें आपका नाम, पता, आय, और अन्य आवश्यक विवरण शामिल होंगे।

Step 6: Upload Required Documents | आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, और अन्य दस्तावेज अपलोड करें।

Step 7: Submit the Application | आवेदन जमा करें

सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

Step 8: Application Reference Number | आवेदन संदर्भ संख्या

आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यह भविष्य में आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने में काम आएगी।

Offline Application Process

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

Step 1: Visit Common Service Center (CSC) | कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं: अपने नजदीकी CSC पर जाएं।

Step 2: Fill the Application Form | आवेदन फॉर्म भरें: CSC पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरें।

Step 3: Submit Required Documents | आवश्यक दस्तावेज जमा करें: सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

Step 4: Receive Application Reference Number | आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।

PMAY-U 2.0 योजना के तहत आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन, यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। इस योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार के पास एक सुरक्षित और किफायती घर हो।

Beneficiaries of PMAY-U 2.0 Scheme

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को लाभान्वित किया जाएगा:

1. Economically Weaker Section (EWS):

  • वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
  • EWS परिवारों को नए घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

2. Low Income Group (LIG):

  • वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
  • LIG परिवारों को भी नए घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

3. Middle Income Group (MIG):

  • वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।
  • MIG परिवारों को गृह ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

4. Slum Dwellers (झुग्गी-झोपड़ी निवासी):

  • झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को पुनर्वास के लिए आवासीय सहायता प्रदान की जाएगी।

5. Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST):

  • SC/ST समुदायों के लिए विशेष प्रावधान और सहायता।

6. Minorities (अल्पसंख्यक):

  • अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष प्रावधान और सहायता।

7. Widows (विधवाएं):

  • विधवाओं के लिए आवासीय सहायता।

8. Persons with Disabilities (विकलांग व्यक्ति):

  • विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान और सहायता।

9. Other Underprivileged Sections (अन्य वंचित वर्ग):

  • सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेंडर्स, कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक, और अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।

PMAY-U 2.0 योजना का उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है, जिससे हर भारतीय का आवासीय सपना साकार हो सके।

₹ 10 लाख करोड़ का निवेश और ₹ 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी

आज केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs)/प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLIs) के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे शहरी क्षेत्रों में 5 वर्षों में किफायती दरों पर घर बना सकें, खरीद सकें या किराए पर ले सकें। इस योजना के तहत ₹ 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (CRGFT) की कोष राशि को ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया गया है ताकि बैंकों/हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs)/प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLIs) से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए किफायती आवास ऋण पर क्रेडिट रिस्क गारंटी का लाभ मिल सके। क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी कंपनी (NCGTC) को स्थानांतरित किया जाएगा।

क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड योजना को पुनर्गठित किया जा रहा है और संशोधित दिशानिर्देश आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा जारी किए जाएंगे।

Funding Mechanism

विभिन्न वर्टिकल्स के तहत घर निर्माण की लागत, ISS को छोड़कर, मंत्रालय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/शहरी स्थानीय निकाय और पहचाने गए पात्र लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी। PMAY-U 2.0 के तहत AHP/BLC वर्टिकल्स में सरकारी सहायता ₹2.50 लाख प्रति यूनिट होगी। योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा अनिवार्य होगा।

बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्रीय: राज्य साझेदारी पैटर्न 100:0 होगा, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी), उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए साझेदारी पैटर्न 90:10 होगा और अन्य राज्यों के लिए साझेदारी पैटर्न 60:40 होगा। घरों की किफायती दर को सुधारने के लिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं।

Detailed Sharing Pattern

BLC & AHP

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश (J&K, पुडुचेरी और दिल्ली):

  • केंद्र सरकार: ₹2.25 लाख प्रति यूनिट
  • राज्य सरकार: न्यूनतम ₹0.25 लाख प्रति यूनिट
  • टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट:
    • केंद्र सरकार: ₹3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रति यूनिट
    • राज्य हिस्सा: ₹2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रति यूनिट
  • अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश:
    • केंद्र सरकार: ₹2.50 लाख प्रति यूनिट
  • शेष राज्य:
    • केंद्र सरकार: ₹1.50 लाख प्रति यूनिट
    • राज्य सरकार: न्यूनतम ₹1.00 लाख प्रति यूनिट

ARH

  • केंद्र सरकार: ₹3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रति यूनिट
  • राज्य हिस्सा: ₹2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रति यूनिट

ISS

  • गृह ऋण सब्सिडी: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रति यूनिट अधिकतम ₹1.80 लाख (वास्तविक रिलीज)

Notes:

  1. PMAY-U 2.0 के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा अनिवार्य होगा। न्यूनतम राज्य हिस्से के अलावा, राज्य सरकारें किफायती दर को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप हिस्सा भी प्रदान कर सकती हैं।
  2. केंद्रीय सहायता के अलावा, MoHUA केवल AHP परियोजनाओं के लिए नवीन निर्माण सामग्री, तकनीकों और प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाली परियोजनाओं को ₹1,000 प्रति वर्ग मीटर तक 30 वर्ग मीटर प्रति आवास इकाई के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट (TIG) प्रदान करेगा।

Technology & Innovation Sub-Mission (TISM)

PMAY-U 2.0 के तहत TISM की स्थापना की जाएगी ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों को आधुनिक, नवीन और हरित तकनीकों और निर्माण सामग्री को अपनाने में मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान की जा सके ताकि घरों के तेजी से और गुणवत्ता निर्माण को सुनिश्चित किया जा सके।

TISM के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरों को चुनौती मोड में आपदा प्रतिरोधी और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर केंद्रित नवाचार प्रथाओं और परियोजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी ताकि जलवायु स्मार्ट भवन और स्थायी आवास सुनिश्चित किया जा सके।

Affordable Housing Policy

PMAY-U 2.0 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को “किफायती आवास नीति” (Affordable Housing Policy) तैयार करनी होगी।

इस नीति में विभिन्न सुधार और प्रोत्साहन शामिल होंगे जो सार्वजनिक/निजी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और किफायती आवास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देंगे। “किफायती आवास नीति” में ऐसे सुधार शामिल होंगे जो किफायती आवास की सुलभता को बढ़ाएंगे।

Impact

PMAY-U 2.0 का उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। यह योजना EWS/LIG और MIG वर्गों के आवास के सपनों को पूरा करेगी। योजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न जनसंख्या वर्गों के बीच समानता बनी रहे, जैसे कि झुग्गी-झोपड़ी निवासियों, SC/ST, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

विशेष ध्यान सफाई कर्मियों, PMSVANidhi योजना के तहत पहचाने गए स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी/चॉल निवासियों और PMAY-U 2.0 के संचालन के दौरान पहचाने गए अन्य समूहों पर दिया जाएगा।

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Conclusion

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) एक महत्वपूर्ण पहल है जो शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार के पास एक सुरक्षित और किफायती घर हो, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और समाज में समानता बनी रहे।

PMAY-U 2.0 के विभिन्न वर्टिकल्स जैसे Beneficiary-Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH), और Interest Subsidy Scheme (ISS) के माध्यम से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को आवासीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना न केवल आवासीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि विभिन्न जनसंख्या वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करती है। इसमें झुग्गी-झोपड़ी निवासियों, SC/ST, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

PMAY-U 2.0 के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है, जिससे हर भारतीय का आवासीय सपना साकार हो सके।

FAQs on PMAY-U 2.0

What is PMAY-U 2.0?

PMAY-U 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0) is a government initiative aimed at providing affordable housing to urban residents, particularly targeting the Economically Weaker Section (EWS), Low Income Group (LIG), and Middle Income Group (MIG) families.

What are the main components of PMAY-U 2.0?

The main components are:
Beneficiary-Led Construction (BLC)
Affordable Housing in Partnership (AHP)
Affordable Rental Housing (ARH)
Interest Subsidy Scheme (ISS)

Who is eligible for PMAY-U 2.0?

Eligibility criteria include:
Families belonging to EWS, LIG, and MIG categories.
Beneficiaries should not own a pucca house in their name or in the name of any family member in any part of India.
Specific criteria for different verticals under the scheme.

How can one apply for PMAY-U 2.0?

Applications can be submitted online through the official PMAY-U website or offline through Common Service Centers (CSCs) and designated banks.

What is the financial assistance provided under BLC?

Under the Beneficiary-Led Construction (BLC) vertical, financial assistance is provided to EWS families to construct new houses on their own land. The assistance amount varies based on the region and specific criteria.

What is the Interest Subsidy Scheme (ISS)?

The Interest Subsidy Scheme (ISS) provides home loan subsidies to EWS, LIG, and MIG families. Eligible beneficiaries can receive a maximum subsidy of ₹1.80 lakh in 5-yearly instalments.

What is the Affordable Housing in Partnership (AHP) vertical?

AHP provides financial assistance for houses built through various partnerships involving states, UTs, cities, public, and private agencies. It also includes a Technology Innovation Grant (TIG) for projects using innovative construction techniques.

What is the Affordable Rental Housing (ARH) vertical?

ARH focuses on constructing rental housing for working women, industrial workers, urban migrants, homeless, poor, students, and other eligible beneficiaries. It aims to provide affordable and clean living spaces for those who do not wish to own a house.

What is the Technology & Innovation Sub-Mission (TISM)?

TISM is set up under PMAY-U 2.0 to guide and facilitate the adoption of modern, innovative, and green technologies for faster and quality construction of houses. It supports states, UTs, and other stakeholders in implementing innovative practices and projects.

How does PMAY-U 2.0 ensure equity across different population segments?

PMAY-U 2.0 addresses the housing needs of various underprivileged sections, including slum dwellers, SC/STs, minorities, widows, persons with disabilities, and other disadvantaged groups. Special focus is given to Safai Karmi, street vendors, artisans, anganwadi workers, and construction workers.

What is the Affordable Housing Policy under PMAY-U 2.0?

States/UTs are required to formulate an Affordable Housing Policy containing various reforms and incentives to ensure active participation of public/private entities and promote the affordable housing ecosystem.

What is the impact of PMAY-U 2.0?

PMAY-U 2.0 aims to achieve the vision of ‘Housing for All’ by fulfilling the housing dreams of EWS, LIG, and MIG segments. It ensures equity across different population segments and addresses the housing requirements of underprivileged sections of society.

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